वाराणसी, अक्टूबर 16 -- Varanasi News: वाराणसी, संवाददाता। युवक को कार से कुचलकर गंभीर रूप से घायल करने में आरोपी नवनीश सिंह को राहत नहीं मिली। अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-एक संध्या श्रीवास्तव की कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन की ओर से एडीजीसी और वादी के अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार वैभव सिंह ने लालपुर-पांडेयपुर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 3 सितंबर की रात वह अपने साथी ऋषभ जैन के साथ रिंग रोड चौराहे के पास रोस्टोरेंट जा रहा था। वहां नवनीश सिंह अपने एक साथी के साथ कार में मौजूद था। आरोप है कि पुरानी रंजिश में दोनों ने गाली-गलौज की। विरोध पर आरोपी कार में बैठा और अपने साथी से वैभव को कुचलने की बात कही। इसके बाद कार से उसे टक्कर मार दी, उसका बायां पैर टूट गया। ...