नई दिल्ली, अगस्त 14 -- लोकसभा में 13 अगस्त, 2025 को दिए अपने जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ नहीं मिलेगा, जिनकी नियुक्ति 22 दिसंबर, 2003 से पहले निकली वैकेंसी पर हुई थी, लेकिन वे 1 जनवरी, 2004 के बाद नौकरी में शामिल हुए। सरकार ने इसके लिए पहले ही 3 मार्च, 2023 को एक विशेष वन-टाइम ऑप्शन दे दिया था, जिसकी समयसीमा पूरी हो चुकी है। अब कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।OPS किसे मिल सकता था? साल 2023 में जारी ओएम नंबर 57/05/2021-P&PW(B) के मुताबिक, सिर्फ वे केंद्रीय कर्मचारी OPS के लिए आवेदन कर सकते थे, जो 31 दिसंबर, 2003 से पहले घोषित हुए रिजल्ट में पास हुए थे, उनकी वैकेंसी 1 जनवरी, 2004 से पहले अधिसूचित हुई थी।लेकिन, वे 1 जनवरी, 2004 के बाद नौकरी पर आए...
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