नई दिल्ली, मई 27 -- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने यूपीआई से जुड़ी सेवाओं में बदलाव करते हुए बैंकों और यूपीआई की सेवा मुहैया कराने वाली कंपनियों के लिए भी कड़े प्रावधान किए हैं। नए नियमों के तहत अब उन्हें हर सफल लेनदेन के बाद ग्राहकों को शेष राशि (बैलेंस) की जानकारी भेजनी होगी ताकि ग्राहक बार-बार उसे न जांचें। 1 अगस्त से लागू होने वाले नए बदलावों के तहत, अब एक ग्राहक किसी भी एक ऐप से एक दिन में अधिकतम 50 बार ही बैलेंस जांच सकेगा। यानी अगर ग्राहक पेटीएम और फोनपे दोनों इस्तेमाल करता है तो दोनों पर अलग-अलग 50 बार बैलेंस जांच सकता है। वहीं, व्यस्त समय में (सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे और शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे तक) के दौरान शेष राशि (बैलेंस) जांचने जैसे अनुरोधों को सीमित किया जाएगा या रोका जाएगा। इसके साथ ही उपयोगकर्ता यूजर अब किसी भी...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.