उन्नाव, अक्टूबर 8 -- Unnao News: उन्नाव, संवाददाता। दो साल पहले धारदार हथियार से युवक की गला काटकर हत्या करने के मामले में बुधवार को अपर जिला जज प्रथम की अदालत ने उसकी पत्नी रेखा और प्रेमी संजय कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।मौरावां थाना क्षेत्र स्थित दिगपालगंज मजरा असरेन्दा गांव निवासी बिंदा प्रसाद के बेटे बेचालाल की एक जून 2024 को धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। बिंदा प्रसाद ने मौरावां थाने में इसका मुकदमा दर्ज कराया गया था। उन्होंने तहरीर देकर अपनी बहू रेखा और रायबरेली के बछरावां स्थित सुदौली निवासी उसके प्रेमी संजय कुमार पर बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया था। यह भी पढ़ें- महेशपुर के दोहरे हत्याकांड में 10 दोषियों को आजीवन कारावास उन्होंने बताया कि संजय पहले भी रेखा से म...