उन्नाव, अक्टूबर 9 -- Unnao News: उन्नाव। जेएम पुरवा कोर्ट ने दो लुटेरों को दो साल साधारण कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। फैसला 33 साल बाद आया। मौरांवा थाना में 10 सितंबर 1993 को दोषियों सहदेव पुत्र श्यामनरेश निवासी ग्राम सलौली थाना गोसाइगंज जनपद लखनऊ और रामकरन पुत्र रामकृष्ण निवासी पुरेखलाल थाना बछरावां जनपद रायबरेली के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ था। 12 सितंबर को देानों गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे। उसी साल आठ नवंबर को विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। गुरुवार को फैसला आया। वहीं, न्यायालय एएसजे/एफटीसी प्रथम ने आबकारी अधिनियम में दोषी को 10 माह के कारावास व 2,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। गंगाघाट थाना पुलिस ने 12 मई 2024 को दोषी आसिफ पुत्र आशिक अली निवासी मनोहर नगर थाना गंगाघाट के कब्जे से दो किलो एक सौ पचास ग...