उन्नाव, अक्टूबर 13 -- Unnao News: उन्नाव। संवाददाता घर में घुसकर दुष्कर्म की नीयत से किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को एडीजे-12 की कोर्ट ने चार साल कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। घटना अचलगंज थानाक्षेत्र की थी।शासकीय अधिवक्ता पाक्सो एक्ट चंद्रिका प्रसाद बाजपेई के मुताबिक, थानाक्षेत्र के एक गांव के किसान ने एक मई 2017 को रिपोर्ट दर्ज करा बताया था कि 27 अप्रैल 2017 की देर शाम उसकी 15 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। तभी बसैना क्षेत्र का अभिषेक कुरील पुत्र रामनरेश दीवार फांदकर घर में घुस आया। अकेली बेटी को बदनीयती से पकड़ लिया। उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। बेटी की चीख सुनकर आसपास के लोग दौड़े तो आरोपित धमकाते हुए भाग निकला था। मामले में विवेचक ने 17 जुलाई 2017 को आरोप...