नई दिल्ली, जुलाई 17 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक टीजीटी अंग्रेजी विषय की परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस और गलत सवालों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन शिक्षा ने उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से दी गई जानकारी और आश्वासन के बाद दिया।एक्सपर्ट कमेटी ने माना सिलेबस से बाहर हैं प्रश्न गुरुवार को सुनवाई के दौरान आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि 37 प्रश्नों में से 29 को एक्सपर्ट कमेटी ने वास्तव में आउट ऑफ सिलेबस (पाठ्यक्रम से बाहर) मान लिया है। आयोग के अधिवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि याचियों द्वारा जिन अन्य चार सवालों को गलत बताया गया था, उन पर एक्सपर्ट कमेटी ने सहमति नहीं जताई है। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि अगले 24 घंटों के भीतर एक्सपर्ट कमेटी की इस विस्तृत रिप...