नई दिल्ली, जुलाई 31 -- सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से यह बताने को कहा कि क्या विशेष शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) जरूरी योग्यता है? शीर्ष अदालत ने इस बारे में बिहार सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ बिहार सहित कई राज्यों में विशेष शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी याचिकाओं पर विचार कर रही है।बिहार सरकार के नियम सुनवाई के दौरान मामले में नियुक्त न्याय मित्र ने पीठ से कहा कि विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना भी एक जरूरी योग्यता है। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन/नियमों में ऐसी कोई शर्त नहीं बताई गई है। उन्होंने बिहार से पूछा कि आपके नियमों में टेट की जरूरत कहां है? जस्टिस दत्ता ने न्याय...