नई दिल्ली, अक्टूबर 30 -- Supreme Court News: 50 रुपये की एक रिश्वत के मामले में दोषी बनाए गए TTE को आखिरकार राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार उन्हें दोषमुक्त कर दिया। हालांकि, इस केस को खत्म होने में 37 साल लग गए और टीटीई दुनिया को अलविदा कह गए। शीर्ष न्यायालय का कहना है कि आरोप साबित नहीं हो सके हैं। इसके साथ ही अदालत ने कानूनी उत्तराधिकारियों को आर्थिक और पेंशन संबंधी लाभ 3 महीने के अंदर दिए जाने के आदेश दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कोर्ट ने पाया कि मामला 31 मई 1988 का है और कोर्ट की कार्यवाही के दौरान कर्मचारी की मौत भी हो चुकी है। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने पाया कि CAT यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का आदेश सही था, जिसमें टीटीई को बर्खास्त करने और नौकरी बहाल क...