सुल्तानपुर, सितम्बर 29 -- Sultanpur News: सुलतानपुर। बल्दीराय थाना क्षेत्र के महुली अंडरपास से स्मैक बरामदगी के मामले में जेल भेजे गए आरोपी आजाद तिवारी को न्यायाधीश राकेश यादव ने जमानत दी है। वकील संतोष पांडेय ने अर्जी पेश कर पुलिस पर गलत तरीके से आरोपी का नाम मुकदमे में फंसाने की बात कही। एसएसआई अब्दुल कादिर खान ने बल्दीराय थाना के आरोपी अनुराग दुबे और आजाद तिवारी पर मुकदमा दर्ज कराते हुए बीते 10 सितंबर को जेल भेज दिया था। यह भी पढ़ें- NCB की कार्रवाई में गंभीर खामियां, दो आरोपियों की हिरासत अवैध घोषित, हाईकोर्ट ने तत्काल रिहाई का दिया आदेश

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