सुल्तानपुर, अक्टूबर 29 -- Sultanpur News: सुलतानपुर। कोतवाली अमेठी के सैदपुर दलशाहपुर में लिन्टर निर्माण को लेकर हुए विवाद में घर में घुसकर सपा नेता के पिता की हत्या के मामले में जेल भेजे गए आरोपी शीतला बक्श सिंह की जमानत याचिका सेशन जज सुनील कुमार ने खारिज कर दी है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता रवि शुक्ल ने याचिका पर विरोध कर कहा कि 17 अगस्त 2028 की रात घर में घुसकर आरोपियों ने राम फली पाल की हत्या की। सुनील पाल ने पिता की हत्या में गांव के कृष्ण कुमार सिंह, मंजू सिंह और शीतला बक्श सिंह आदि पर केस दर्ज कराया था।

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