सुल्तानपुर, अक्टूबर 12 -- Sultanpur News: सुलतानपुर। परिवार न्यायालय की न्यायाधीश निशा सिंह ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि वयस्क संतान भी माता-पिता से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। हालांकि इस संबंध में उसे न्यायालय में अपना पक्ष साबित करना पड़ेगा। अधिवक्ता प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि मामला अमेठी जिले के मुसाफिरखाना का है, यहां की रहने वाली नसरीन का विवाह मुंशीगंज निवासी जैनुल हक से हुआ था। पारिवारिक अनबन में वर्ष 2006 में दोनों के बीच संबंध विच्छेद हो गया था। इसके बाद दोनों ने दूसरा विवाह कर अपना अपना घर बसा लिया। उनके वयस्क पुत्र अमन रजा ने साल 2025 में पिता से गुजारा भत्ता के लिए एक याचिका कोर्ट में दायर की।पिता जैनुल हक ने याचिका पर विरोध दर्ज कराया और कहा कि साल 2006 के पारिवारिक मुकदमे में पति- पत्नी के बीच सुलह हो चुका है। इस स...