सुल्तानपुर, जुलाई 18 -- Sultanpur News: सुलतानपुर। शहर के खैराबाद में बाउंड्रीवाल गिराकर मारपीट और जानलेवा हमला करने के आरोपी पूर्व चेयरमैन सैयद रहमान उर्फ मानू के पुत्र अफ्फान की रिमाण्ड मंजूर कर सीजेएम नवनीत सिंह ने 31 जुलाई तक के लिए जेल भेज दिया है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता सन्तोष पाण्डेय ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में घटना की गंभीरता साबित है और आरोपी राहत योग्य नहीं है। खैराबाद निवासी इकबाल अहमद ने 30 मई को पुश्तैनी मकान की बाउंड्रीवाल गिराने, मारपीट और जानलेवा हमले के आरोप में पूर्व चेयरमैन सैयद रहमान उर्फ मानू, उनके पुत्र सैयद अफ्फान, साथी सदफ अहमद आदि पर केस दर्ज कराया था। सैयद अफ्फान की गिरफ्तारी रोकने की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी थी जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को अन्य आरोपियों की तलाश है।

हिंदी हिन्दुस्तान की...