सुल्तानपुर, अक्टूबर 31 -- Sultanpur News: सुलतानपुर, संवाददाता। चांदा थाना क्षेत्र की किशोरी के अपहरण और दुराचार मामले में छह माह से जेल में बंद आरोपी संदीप गौतम की जमानत कोर्ट ने मंजूर कर ली है। अधिवक्ता मनोज भारती मल्हीपुर ने याचिका पेश कर पीड़िता के बयानों में विरोधाभास और आरोपी का आपराधिक इतिहास नहीं होने की बात कही। साक्ष्य और अधिवक्ता के तर्कों के आधार पर विशेष न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने प्रतापगढ़ निवासी आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। बीती 21 मई की घटना में पुलिस ने पांच जून को आरोपी को जेल भेजा था। न्यायालय ने 50, 000 रूपये के निजी बंध पत्र और जमानत की शर्त पर याचिका मंजूर कर ली है।

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