सुल्तानपुर, जुलाई 18 -- Sultanpur News: सुलतानपुर। संग्रामपुर ब्लॉक के किसान यूनियन नेता पर फायर कर हत्या का प्रयास करने के आरोपी कोटेदार समेत तीन दोषियों को न्यायाधीश श्याम मोहन जायसवाल ने सजा सुनाकर जेल भेज दिया है। एडीजीसी विजय शंकर शुक्ल ने बताया कि घटना में बनवीरपुर के दोषी कोटेदार बाबूलाल तिवारी को जानलेवा हमले और गाली गलौज के आरोप में सात साल की जेल और 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। उसके पुत्र पप्पू उर्फ सुनील कुमार और सहयोगी हनुमान प्रसाद पर 10 साल की जेल की सजा के साथ प्रत्येक पर 60 हजार का अर्थदण्ड लगाया गया है। अवैध हथियार बरामदगी में सुनील पर 17 हजार रूपये अर्थदण्ड के साथ पांच साल जेल की सजा हुई है । सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अर्थदण्ड की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़ित पक्ष को देय होगी। दोषियों पर किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्...