सुल्तानपुर, सितम्बर 25 -- Sultanpur News: सुलतानपुर। मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के एक की किशोरी से घर में घुसकर दुराचार और मारपीट करने के दोषी सुरजीत निषाद को पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज श्रीवास्तव ने 20 साल के सश्रम कारावास और 25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पीड़िता के निजी अधिवक्ता सुरेश चंद्र तिवारी ने बताया कि दोषी ने 20 जुलाई 2025 की शाम घर में अकेली पाकर लड़की से दुष्कर्म किया था। पीड़िता की मां ने मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें विवेचना कर पुलिस ने पांच दिन में ही सुरजीत निषाद पर चार्जशीट दाखिल कर दी थी। चार अगस्त को कोर्ट ने आरोप तय कर साक्ष्य की कार्रवाई शुरू की। 14 माह में ही अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर उसे सजा सुनाकर शुक्रवार को जेल भेज दिया। अधिवक्ता ने कहा कि अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि कोर...