सुल्तानपुर, जुलाई 18 -- Sultanpur News: सुलतानपुर। पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज श्रीवास्तव ने तीन वर्ष पूर्व किशोरी से छेड़छाड़ करने, गाली गलौज कर हत्या की धमकी और फोटो वायरल के दोषी शादाब खान को पांच साल जेल की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता रमेश सिंह ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र की किशोरी के साथ हुई घटना म का दोषी शादाब खान पुत्र इस्माइल कुड़वार थाना के हरखपुर का निवासी है जिस पर 25 हजार रूपये अर्थदण्ड भी लगाया गया है। यह भी पढ़ें- छेड़छाड़ के अभियुक्त को तीन साल का कारावास

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