सुल्तानपुर, अक्टूबर 29 -- Sultanpur News: सुलतानपुर। 90 वर्षीय वृद्ध महिला का अपहरण कर बैनामा लिखाने और हत्या कर शव जला देने के मामले में सीजेएम नवनीत सिंह ने अज्ञात पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन ने बताया कि बल्दीराय थाना के देहली बाजार निवासी पवन कुमार की बुआ फूलकली ने उसे इकरारनामा लिखा था और 20 अप्रैल 2026 को उसके पुत्र मनीष को रजिस्टर्ड वसीयत लिखी थी। आरोप है कि सात जुलाई 2026 को कुछ लोगों ने वृद्ध महिला का अपहरण कर उससे बैनामा करा लिया। बाद में हत्या कर महिला का शव जला दिया।

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