शिमला, जनवरी 8 -- हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में संचार एवं तकनीकी सेवाओं के एस.पी. राजेश वर्मा के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने माना कि जिन कारणों से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है, वे इतने गंभीर नहीं हैं कि उन्हें निलंबित किया जाए। साथ ही अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता को नियमों के क्रियान्वयन के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने के कारण प्रताड़ित किया जा रहा है। राज्य सरकार को मामले में दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। अगली सुनवाई 28 जनवरी 2026 को होगी। यह आदेश न्यायाधीश संदीप शर्मा ने राजेश वर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में पारित किया। कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता की दलील थी कि उन्हें पुलिस संचार एवं तकनीकी सेवाएं निदेशालय में गैर-राजपत्रित अधिकारियों के लिए ...
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