सोनभद्र, जुलाई 15 -- Sonbhadra News: अनपरा,संवाददाता। ​सिंगरौली में शासकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण कर आम रास्ता बाधित करने के आरोपी को प्रशासन ने 15 दिन की सिविल जेल की सजा दी है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिक्रमणकर्ता के खिलाफ यह कदम उठाया है। जानकारी के अनुसार, सिंगरौली तहसील के अंतर्गत ग्राम बरौंहा में आराजी क्रमांक 498 के एक अंश भाग पर स्थानीय निवासी लाले शर्मा पुत्र रामलगन शर्मा द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर आम रास्ता बाधित कर दिया गया था। जनहित को प्रभावित करने वाले इस मामले में तहसीलदार सिंगरौली द्वारा मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई थी। अतिक्रमणकर्ता को बेदखल कर मौके से अतिक्रमण हटवाया गया और रास्ता बहाल किया गया था। प्रशासन द्वारा एक ...