सोनभद्र, अक्टूबर 18 -- Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्लू सोनभद्र बिपिन कुमार तृतीय की अदालत ने शनिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी सगे भाइयों को 8-8 वर्ष के कैद की सजा सुनाई। इनके ऊपर 10-10 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर 3-3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। मामला करीब 4 वर्ष पूर्व प्रताड़ना से तंग आकर विवाहिता के खुदकुशी करने का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक ओबरा थाना क्षेत्र के अरंगी गांव निवासी लीलावती पत्नी रामसनिही ने 12 सितंबर 2022 को ओबरा थानाध्यक्ष को तहरीर दी। तहरीर में अवगत कराया था कि उसने करीब दो वर्ष पूर्व बेटी कविता 21 वर्ष की शादी बसंत गोड़ पुत्र भगवान दास निवासी खैरटिया, थाना ओबरा, जिला सोनभद्र के साथ हुई थी। बेटी के ससु...