सोनभद्र, सितम्बर 24 -- Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने गुरुवार को मारपीट के मामले की सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध पाकर दो दोषियों को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। इनके ऊपर 3-3 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर 3-3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। मामला साढ़े 12 वर्ष पूर्व आने जाने के विवाद में लाठी-डंडे से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक रामसूरत मौर्य निवासी मधुपुर (कोइलहिया), थाना रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र ने रॉबर्ट्सगंज थाने में मौखिक तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 25 जनवरी 2014 को जब वह गांव के संतोष मौर्य व सोनू मौर्य के घर के सामने से जा रहा था तभी आने जाने के विवाद में संतोष और सोनू अनायास गाली देने ...