सोनभद्र, अक्टूबर 15 -- Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त कमलेश मौर्य को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ओमकार शुक्ला की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए अभियुक्त पर कुल 46 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। न्यायालय ने पीड़िता को नियमानुसार प्रतिकर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पुनर्वास सहायता दिलाने का आदेश दिया। अभियोजन के अनुसार चार जुलाई 2019 की आधी रात अभियुक्त कमलेश मौर्य निवासी भटौलिया, थाना रॉबर्ट्सगंज ने पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। विरोध करने और शोर मचाने पर पीड़िता व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। मामले में नौ जुलाई 2019 को रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में मुकद...