सीवान, अक्टूबर 30 -- Siwan News सीवान, कार्यालय संवाददाता। दीपावली और छठ पर्व पर पटाखे जलाने के शौकीनों को इस बार समय और नियमों का विशेष ध्यान रखना होगा। जिला प्रशासन ने आतिशबाजी से होने वाले वायु एवं ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण, जनसुरक्षा और आगजनी की घटनाओं की रोकथाम के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत पटाखे रात आठ से दस बजे तक ही जलाए जा सकेंगे। अधिक धुआं, शोर और कचरा फैलाने वाली लड़ी या सीरीज वाले पटाखों के निर्माण और इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं, विदेशी और चाइनीज पटाखों की खरीद-बिक्री पर रोक लगाई गई है। पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंसधारी दुकानदार ही कर सकेंगे। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है क...