सीवान, अक्टूबर 12 -- पटाखा बिक्री के लिए लाइसेंस और सुरक्षा नियम Siwan News सीवान/मैरवा, एक संवाददाता। दीपावली के मद्देनजर क्षेत्र में पटाखों की बिक्री करने वाले दुकानदारों को नियमानुसार लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आनंद मोहन गुप्ता ने थानाध्यक्ष को पटाखों की दुकानों की जांच करने और बिना लाइसेंस बिक्री करने वालों पर नजर रखने का निर्देश दिया है। साथ ही पटाखों के निर्माण, बिक्री और भंडारण वाले स्थानों को चिह्नित करने को कहा गया है। कहां से मिलेगा लाइसेंस पटाखों की बिक्री के लिए विस्फोटक नियमावली, 2008 के तहत लाइसेंस लेना होता है। निर्धारित मात्रा में पटाखों की दुकान से बिक्री के लिए जिला दंडाधिकारी यानी डीएम एसडीएम लाइसेंसिंग प्राधिकार हैं। स्थायी दुकान के साथ अस्थायी दुकान के लिए भी लाइसेंस का प्रावधान है। अस्थायी दु...