सीवान, अक्टूबर 29 -- Siwan News सीवान, निज प्रतिनिधि। गैर-इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में स्थानीय अदालत ने दो दोषियों को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सराय थाना क्षेत्र के अतर्सुआ निवासी गोविंदा पासवान व मिथिलेश कुमार को सजा सुनाए जाने के साथ ही दोनों पर कुल 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। फैसला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने सुनाया। बताया जाता है कि घटना पांच मई 2021 की है। सराय थाना क्षेत्र के मखदुम सराय गांव में एक महिला के घर में घुसकर अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। मामले में सराय थाना एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अनुसंधान पूरा कर पुलिस ने न्याय...