सीतापुर, अगस्त 12 -- Sitapur News: सीतापुर। आगामी आने वाले त्योहारों, राष्ट्रीय पर्वों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट आयुष चौधरी ने बीएनएस की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे जनपद की सीमाओं में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। श्रावण मास की कांवड़ यात्राएं, रक्षाबंधन, ईद-ए-मिलाद/बारावफात, जन्माष्टमी, विश्वकर्मा पूजा, अनन्त चतुर्दशी, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती सहित इस अवधि में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रस्तावित भर्ती परीक्षाएं और तकनीकी बोर्डों, विश्वविद्यालयों व आयोगों की प्रतियोगी/शैक्षणिक परीक्षाओं को देखते हुए यह आदेश 12 अगस्त से प्रभावी होकर सात अक्टूबर तक लागू रहेगा।

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