नई दिल्ली, दिसम्बर 25 -- दिल्ली की एक अदालत ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी (स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया) और इंडियन मुजाहिदीन (IM) की स्लीपर सेल को दोबारा खड़ा करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार दो आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ पहली नजर में कोई मामला साबित नहीं कर पाया। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित बंसल की अदालत में हुई। इस बारे में 20 दिसंबर को जारी अपने आदेश में अदालत ने कहा, चार्जशीट मुख्य रूप से पुलिस हिरासत में आरोपियों द्वारा कथित तौर पर किए गए खुलासे और कबूलनामे के बयानों पर आधारित थी, जो किसी भी बरामदगी या तथ्यों की खोज के अभाव में सबूत के तौर पर मान्य नहीं हैं। कोर्ट ने जिन आरोपियो को बरी किया उनके नाम अब्दुल सुभान कुरैशी उर्फ अब्दस सुभान उर्फ तौकीर और आरिज खान उर्फ ...