सिमडेगा, जुलाई 6 -- Simdega News: सिमडेगा, प्रतिनिधि। एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने महाबुआंग थाना कांड सं 01/2020 के छह वर्ष पुराने चर्चित दोहरे हत्याकांड के दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों आरोपी सावन होरो और मैनुअल कुंडलना को 21-21 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। बताया गया कि महाबुआंग निवासी प्यारी टोप्पो की बेटी हेमंती का गांव के सावन होरो के साथ प्रेम प्रसंग था। सावन हेमंती से शादी करना चाहता था। लेकिन उसकी मां प्यारी टोप्पो इस रिश्ते के खिलाफ थी। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था।

हत्या की घटना 31 जनवरी 2020 को सावन होरो अपने साथियों के साथ टांगी और लाठी लेकर प्यारी टोप्पो के घर पहुंचा। हथियारबंद आरोपियों को देखकर प्यारी टोप्पो ने अपनी बड़ी बेटी को पीछे के रास्ते से किसी तरह बा...