नई दिल्ली, सितम्बर 21 -- अगर आपके नाम पर कोई SIM कार्ड जारी है और आप उसे किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, तो अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। Mint की रिपोर्ट के मुताबिक, दूरसंचार विभाग (DoT) ने मोबाइल यूजर्स को SIM कार्ड और टेलीकॉम आइडेंटिफायर के गलत इस्तेमाल को लेकर चेतावनी दी है। विभाग के मुताबिक, कुछ मामलों में ऐसे उल्लंघन पर Telecommunications Act, 2023 के तहत 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। DoT की चेतावनी सिर्फ SIM कार्ड किसी दूसरे व्यक्ति को देने तक सीमित नहीं है। विभाग ने फेक डॉक्यूमेंट्स, धोखाधड़ी या किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान का इस्तेमाल करके SIM हासिल करने से भी बचने को कहा है। इसके अलावा अपने नाम पर जारी SIM को बेचने, ट्रांसफर करने या किसी ऐसे व्यक्ति को देने से भी बचना चाहिए, जो ...