सिद्धार्थ, अक्टूबर 29 -- Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर। एएसजे/स्पे/पाक्सो वीरेंद्र कुमार ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 35 हजार का जुर्माना भी लगाया है। वारिस अली पुत्र दीन मोहम्मद निवासी पोखरभिटवा थाना कपिलवस्तु के खिलाफ नाबालिग से रेप करने के आरोप में 2018 में धारा 363, 366, 376 व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना कपिलवस्तु में पुलिस ने दर्ज किया था। इस मामले में बयान व साक्ष्यों के आधार पर आरोप सही पाए जाने पर एएसजे/स्पे/पाक्सो वीरेंद्र कुमार ने आरोपी को सात साल की सजा सुनाई। आरोपी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी अभियोजक पवन कुमार कर पाठक ने की।

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