सिद्धार्थ, जुलाई 8 -- Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने एनडीपीएस एक्ट के एक आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई। उस पर साढ़े चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। रुस्तम पुत्र फूलदार निवासी सहियापुर शाहपुर थाना इटवा के खिलाफ 2024 में धारा 411, 413, 410, 467, 468, 471 व 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इटवा में दर्ज हुआ था। इसी मामले में आरोप सही पाए जाने पर न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई। उसपर साढ़े चार हजार का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी अभियोजक रामसूरत यादव ने की।

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