सिद्धार्थ, अगस्त 14 -- Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने एनडीपीएस एक्ट के एक आरोपी को डेढ़ साल की सजा सुनाई है। आरोपी एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। चन्द्रभान चौधरी पुत्र रामप्रसाद चौधरी निवासी बर्डपुर नंबर तीन टोला भैसाही थाना मोहाना के खिलाफ 2020 में धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मोहाना में दर्ज हुआ था। इसी मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने फैसला सुनाया। आारोपी को डेढ़ साल की सजा सुनाई और उसपर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। शासन की ओर से पैरवी अभियोजक रामसूरत यादव ने की। यह भी पढ़ें- एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को दो वर्ष की सजा

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