श्रावस्ती, जुलाई 22 -- Shravasti News: श्रावस्ती। पांच साल पहले पारसनाथ शुक्ला पुत्र जगदीश प्रसाद शुक्ला निवासी पूर्वी गोबार मनोहरापुर थाना इकौना पर इकौना थाने में मामला दर्ज किया गया था कि उसने एक महिला को मारापीटा और बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी पर आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया। जिला एवं सत्र न्यायालय ने बुधवार को पारसनाथ शुक्ला पर दोषसिद्ध करते हुए गैर इरादतन हत्या में पांच साल की सजा और 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।

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