शामली, जुलाई 13 -- Shamli News: कैराना। न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को सजा सुनाई। पहला मामला वर्ष 2013 का है, जिसमें झिंझाना थाना पुलिस ने गढ़ीपुख्ता क्षेत्र के गांव ताना निवासी संजीव कुमार को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। सुनवाई पूरी होने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास तथा दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरा मामला वर्ष 2025 का है। थानाभवन पुलिस ने गांव हसनपुर लुहारी निवासी सावेज के खिलाफ अवैध हथियार रखने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास के साथ तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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