शामली, अक्टूबर 24 -- Shamli News: कैराना। न्यायालय ने दो अलग अलग मामलों में दो दोषियों को सजा सुनाई। 1998 में कैराना कोतवाली पर इंतजार निवासी गंगेरू थाना कांधला के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। शुक्रवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि 3 दिन के कारावास और 3000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2024 में थाना बाबरी पर खालिद निवासी बाबरी के विरुद्ध जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। शुक्रवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोशी को 100 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...