शामली, सितम्बर 1 -- Shamli News: न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को सजा सुनाई। 2020 में खाना कांधला पर अशोक निवासी गांव जन्धेडी थाना कांधला के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 500 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2023 में थाना आदर्श मंडी पर शहजाद निवासी ईदगाह स्टेशन के सामने थाना थाना भवन के विरुद्ध चोरी करने और चोरी का माल बरामद होने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 500 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।

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