शामली, अक्टूबर 17 -- Shamli News: कैराना। विजय सिंह पथिक राजकीय महाविद्यालय परिसर में छात्रा से छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसके चचेरे भाई की चाकू घोपकर हत्या करने के मामले में एडीजे/विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दोषी अनुज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में सुनवाई के दौरान 12 गवाह पेश किए गए थे, लेकिन विशेष ट्रायल के दौरान सभी साक्षी पक्षद्रोही हो गए थे। इसके बावजूद न्यायालय ने सीसीटीवी फुटेज को अहम साक्ष्य मानते हुए दोषी को सजा का फैसला सुनाया। जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान और विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि गांव सहपत निवासी एक व्यक्ति की बेटी विजय सिंह पथिक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी। आरोप था कि 22 अक्टूबर 2019 को कॉलेज जाते समय गांव...