शामली, अक्टूबर 27 -- Shamli News: कैराना। न्यायालयों ने चोरी समेत अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 1996 में शामली कोतवाली पुलिस ने चोरी के मामले में सहदेव निवासी धनौरा थाना दोघट जनपद बागपत को गिरफ्तार किया था। आरोपी के कब्जे से चोरी का माल भी बरामद हुआ था। बाद में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। मामले में मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिाई अवधि के कारावास से दंडित किया। इसके अलावा वर्ष 2025 में थानाभवन थाने पर साकिब निवासी जलालाबाद के विरूद्ध जुआ अधिनियम में मुकदमा दर्ज हुआ था। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को 200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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