शामली, जुलाई 28 -- Shamli News: कैराना। कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में एक दोषी को सजा सुनाई। वर्ष 2019 में थाना झिंझाना पर सिकेंद्र उर्फ सचिन निवासी गांव लपराना के विरूद्ध पहचान छिपाकर धोखाधड़ी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक अवधि की सजा और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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