शामली, अक्टूबर 23 -- Shamli News: शामली। ऋण की किस्तें समय से पहले खाते से काटने और अनुचित व्यापार व्यवहार के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने एचडीएफसी फाइनेंस के दो प्रबंधकों के विरुद्ध फैसला सुनाया है। आयोग ने परिवादी को क्षतिपूर्ति के रूप में 50 हजार रुपये, वाद व्यय के लिए 5 हजार रुपये तथा अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाने का आदेश दिया है। कुल 1.05 लाख रुपये की धनराशि के संबंध में आयोग ने आदेश जारी किया है। अर्थदंड की राशि राजकोष में जमा कराई जाएगी। क्षेत्र के ग्राम म्यानकस्बा बिडोली निवासी धर्मेंद्र कुमार पुत्र लख्मीचंद ने आयोग में वाद दायर कर बताया कि पानीपत की महावीर कॉलोनी निवासी शुभम और कुलवंत ने खुद को फाइनेंस कंपनियों का एजेंट बताते हुए उससे संपर्क किया था। उन्होंने कम ब्याज दर पर आ...