शामली, अक्टूबर 14 -- Shamli News: कैराना। किशोरी को घर में खींचकर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 11 फरवरी 2021 को कैराना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी अपनी सहेली के साथ गांव में ही खेलने के लिए जा रही थी। रास्ते में उसकी सहेली खेत की ओर चली गई। अभियोजन के अनुसार, तभी गांव तितरवाड़ा निवासी कपिल किशोरी को जबरन अपने घर के अंदर खींच ले गया। जहां उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद किशोरी घर पहुंची और आपबीती सुनाई। परिजन उसे चिकित्सक के पास ले गए, जहां उसका उपचार कराया गया। इसके बाद परिजनों की ओर से कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मामले में किशोरी का चिकित्सीय परीक्षण कराने...