शामली, अगस्त 19 -- Shamli News: वर्ष 2018 में थाना झिंझाना क्षेत्र के गांव चौसाना निवासी बिजेंद्र के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस ने न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की। बुधवार को न्यायालय ने दोषी बिजेंद्र को एक दिन के कारावास और 2,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह भी पढ़ें- Chapra News: शराब तस्करी मामले में दोषी को पांच साल सश्रम कारावास

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