शामली, नवम्बर 5 -- Shamli News: कैराना। न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 2011 में कांधला थाने पर संदीप सैनी निवासी कांधला के विरुद्ध लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा 2015 में थानाभवन थाने पर वसीम निवासी मोहल्ला कोटला जलालाबाद के विरुद्ध अवैध हथियार बरामदगी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे बुधवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी पाए जाने पर जेल में बिताई अवधि के कारावास और 1200 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह भी पढ़ें- Jamui News: आर्म्स एक्ट मामले में दोषी को तीन वर्ष का कठोर कारावास

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