शामली, अक्टूबर 17 -- Shamli News: शामली। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रहे शिक्षकों के वेतन को लेकर शासन ने पूर्व में जारी शासनादेश में संशोधन किया है। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से 13 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पात्र याचिकाकर्ताओं के अनुभव और कार्य की स्थिति की तथ्यात्मक जांच कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। शासनादेश के अनुसार, यदि किसी ऐसे विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद रिक्त है और कोई याचिकाकर्ता कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में जिम्मेदारी निभा रहा है, तो संबंधित बीएसए यह जांच करेंगे कि उसके पास न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव है या नहीं और वह वास्तव में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य कर रहा था या नहीं। जांच...