शाहजहांपुर, अक्टूबर 17 -- Shahjahnpur News: शाहजहांपुर, विधि संवाददाता। साझे के मकान पर कब्जे और हिस्से के विवाद में रिश्तेदार महिला की गोली मारकर हत्या करने के दोषी हेमेंद्र सिंह उर्फ पप्पू को सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पाण्डेय की अदालत ने दोषी पर 31 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता अनुज सिंह और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष त्रिपाठी ने अभियोजन पक्ष रखा। साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने हेमेंद्र को हत्या का दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार, कांट थाना क्षेत्र के दिवियापुर निवासी सोनू सिंह ने 11 मार्च 2023 को परौर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी मां चन्दा देवी होली मिलने के लिए अपनी बेटी सुनीता देवी के घर...