शाहजहांपुर, अक्टूबर 29 -- Shahjahnpur News: पुवायां। नौ साल पुराने मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोष सिद्ध करार देते हुए जेल भेजने के बजाय एक साल की परिवीक्षा पर छोड़ दिया। न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/जेएम पुवायां हर्ष आनन्द ने दोनों को 25-25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि की दो-दो प्रतिभूति पर जिला परिवीक्षा अधिकारी के संरक्षण में छोड़े जाने का आदेश दिया। अभियोजन के अनुसार, खुटार कस्बे के मोहल्ला कोट पटवा निवासी प्रदीप चन्द्र वर्मा ने 28 जून 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि शाम करीब साढ़े छह बजे वह अपनी पत्नी रानी वर्मा को मोटरसाइकिल पर बैठाकर बंडा दवा लेने जा रहे थे। शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज बंडा के सामने पीछे से दो मोटरसाइकिलों पर आए रामकुमार और...