शाहजहांपुर, नवम्बर 7 -- Shahjahnpur News: शाहजहांपुर, विधि संवाददाता। नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर अगवा करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 42 नुसरत खान ने दोषी नीलेश कुमार पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की पूरी धनराशि नियमानुसार पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी संजीव कुमार सिंह ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन पक्ष के अनुसार, खुटार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी मनोज कुमार ने 18 जनवरी 2020 को पुलिस को तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि उनकी 17 वर्षीय बेटी 17 जनवरी की सुबह करीब नौ बजे गांव के स्...