शाहजहांपुर, सितम्बर 17 -- Shahjahnpur News: शाहजहांपुर, विधि संवाददाता। घर से स्कूल और स्कूल से घर ले जाने वाली कार के चालक ने 15 वर्षीय छात्रा को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। छात्रा को घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या-42 नुसरत खान ने बुधवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामला चार नवंबर 2024 का कांट थाना क्षेत्र का है। पीड़िता के पिता ने उसी दिन पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनकी 15 वर्ष दो माह की बेटी कक्षा आठ में बीएस पब्लिक स्कूल लालपुर में पढ़ती है। वह रोजाना कार से स्कूल आती-जाती थी। घटना वाले दिन सुबह करीब सवा आठ बजे कार चालक शिवांशु निवासी ग्राम ददरौल, थाना कांट, बेटी को घर से स्कूल ले जान...