शाहजहांपुर, सितम्बर 26 -- Shahjahnpur News: गन्ने के खेत में पानी लगाने गए बबलू उर्फ रामसरन की हत्या के मामले में उसकी पत्नी गुड्डी समेत तीन दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश अतीक उद्दीन, कक्ष संख्या पांच ने गुड्डी, गांव के अरुण और खीरी जिले के धीरज को धारा 302/34 भादवि में दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर तीनों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला सिंधौली थाना क्षेत्र के सुहेली गांव का है। एक मई 2021 को मृतक के भाई रामकिशन ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसका भाई बबलू उर्फ रामसरन पुत्र पुत्तूलाल गन्ने के खेत में पानी लगाने गया था। वहीं उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के ...